बाज़ार

FDI पर रेलवे में अधिसूचना

नई दिल्ली | एजेंसी: रेल क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा से संबंधित अधिसूचना बुधवार को जारी कर दी गई. औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने अधिसूचना पर एक विस्तृत नोट जारी किया, जिसमें कहा गया है कि सरकार रेलवे अधोसंरचना के निर्माण, संचालन और प्रबंधन में 100 फीसदी विदेशी निवेश को अनुमति देगी.

नोट में कहा गया है कि रेलवे माल ढुलाई क्षेत्र और मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एफडीआई को मंजूरी नहीं दी गई है. इससे पहले रेल क्षेत्र में किसी भी प्रकार की एफडीआई की अनुमति नहीं थी.

नोट के मुताबिक रेलवे के जिन क्षेत्रों में एफडीआई की अनुमति दी गई है, उनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं : सार्वजनिक-निजी साझेदारी, पीपीपी के तहत उपनगरीय गलियारा परियोजना, तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी परियोजनाएं, समर्पित माल ढुलाई लाइन, लोकोमोटिव निर्माण और रखरखाव सुविधा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!