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चुनावी खर्च की सीमा तय, 25 लाख खर्च कर सकेंगे महापौर प्रत्याशी

रायपुर|संवाददाताः छत्तीसगढ़ में नगरीय प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर महापौर, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए चुनावी खर्च की सीमा तय कर दी है. इस बार महापौर प्रत्याशी अधिकतम 25 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे.

ज्ञात हो कि इस बार महापौर और अध्यक्ष का चुनाव भी जनता ही करेंगे.

पार्षद के साथ ही महापौर और अध्यक्ष के लिए वोटिंग होगी.

इससे पहले कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार के समय महापौर चुनने का हक पार्षदों को दिया गया था.

5 लाख से अधिक जनसंख्या पर 25 लाख

राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा निर्धारित की गई है.

पांच लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर निगमों में महापौर/अध्यक्ष के लिए 25 लाख रुपये तय की गई है.

वहीं तीन लाख से पांच लाख जनसंख्या वाले नगर निगमों के लिए 20 लाख रुपये तय की गई है.

इसी तरह तीन लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगमों के लिए 15 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे.

नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए 6 लाख निर्धारित

इसी तरह 50 हजार या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगर पालिका परिषदों में महापौर/अध्यक्ष पद के लिए खर्च की सीमा 10 लाख रुपये तय की गई है.

वहीं 50 हजार से कम जनसंख्या वाली नगर पालिका परिषदों के लिए 8 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे.

इसके अलावा नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी अधिकतम खर्च की सीमा 6 लाख रुपये निर्धारित किया गया है.

अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है.

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