करोड़पति पूर्व आरक्षक सौरभ के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी
भोपाल|डेस्कः मध्य प्रदेश के करोड़पति पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर स्थित घर पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम ने शुक्रवार को छापामार कार्रवाई की. साथ ही उसके कुछ साथियों के घर पर भी दबिश दी है.
ईडी की अलग-अलग टीमों ने शुक्रवार की सुबह एक साथ तीनों शहरों में छापे मारे. तीनों शहरों में पॉश इलाकों में सौरभ शर्मा के घर हैं.
तीनों जगह जहां छापेमारी चल रही है, वहां सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं. घर के अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं है. साथ ही अधिकारी भी कुछ बात करने को तैयार नहीं हैं.
ईडी की टीम आज सुबह करीब 5 बजे भोपाल में अरेरा कॉलोनी ई-7 स्थित मकान नंबर 78 और 657 समेत 1100 क्वार्टर स्थित जयपुरिया स्कूल के दफ्तर पहुंची.
अफसरों को आशंका है कि सौरभ के घर में टाइल्स के नीचे सोना और चांदी छिपाकर रखा गया है.
इससे पहले भी सौरभ के घर से ढाई किलो चांदी फर्श के नीचे से मिली थी. जिसे देखते हुए अधिकारी दीवारों और फर्श की मेटल डिटेक्टर और अन्य आधुनिक उपकरणों के साथ जांच कर रहे हैं.
ग्वालियर के पैतृक घर में छापा
इसी तरह ग्वालियर के बहोड़ापुर स्थित सौरभ शर्मा के मकान पर ईडी की टीम पुलिस फोर्स के साथ पहुंची है.
ग्वालियर में सौरभ शर्मा का पैतृक घर है. यहां उसकी मां रहती थी.
सौरभ पहले ग्वालियर में ही रहता था. बाद में वह भोपाल शिफ्ट हो गया था.
यहां भी घर के अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं है. हालांकि कुछ देर पहले दो बैग घर के अंदर पहुंचाए गए हैं.
जबलपुर में पत्रकार बनकर पहुंची टीम
जबलपुर के शास्त्री नगर में रोहित तिवारी के घर पर ईडी की टीम पहुंची है.
यहां ईडी की टीम जिन गाड़ियों से आई, उन गाड़ियों पर प्रेस लिखा हुआ था.
बताया जा रहा है कि रोहित तिवारी सौरभ शर्मा का साला है.
वह जबलपुर में रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़ा हुआ है.
आरोप है कि सौरभ ने अपनी पत्नी दिव्या के भाई के नाम से करोड़ों का निवेश किया है.
इसके अलावा दोस्त चेतन सिंह गौर के नाम से भी निवेश का पता चला है. ईडी की टीम इसकी पड़ताल में जुटी है.
19 को लोकायुक्त ने मारा था छापा
इससे पहले 19 दिसंबर को लोकायुक्त की टीम ने सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर पर छापा मारा था.
इस दौरान 2.95 करोड़ रुपए कैश, करीब दो क्विंटल वजनी चांदी की सिल्लियां, सोने-चांदी के जेवरात और कई प्रापर्टी के दस्तावेज मिले थे.
उसी रात को भोपाल के मेंडोरी के जंगल में एक कार से 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए कैश मिले थे. ये कार सौरभ के दोस्त चेतन सिंह की थी.
वहीं सौरभ शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका को भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दी थी.
सौरभ ने अपने वकील राकेश पाराशर के जरिए याचिका फाइल की थी.
पाराशर ने अदालत में दलील दी कि आरोपी लोक सेवक नहीं है, उसे अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाए.
न्यायाधीश ने अपने आदेश में उसे लोक सेवक मानते हुए और अपराध की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया.