भुल्लर को होगी फांसी
नई दिल्ली | संवाददाता: खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के आतंकवादी देविंदर पाल सिंह भुल्लर की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. भुल्लर के खिलाफ आज आये फैसले का असर उन 17 दूसरे लोगों की फांसी की सजा पर भी होगा, जिन्होंने देरी को ही आधार बना कर याचिका दायर की थी. इसमें राजीव गांधी के हत्यारों, वीरप्पन के साथियों समेत कुछ और लोग भी शामिल हैं. न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी और न्यायमूर्ति एसजे मुखोपाध्याय की पीठ ने भुल्लर की फांसी की सजा को इस आधार पर रोकने से मना कर दिया कि उसकी दया याचिका 8 साल तक राष्ट्रपति के पास लंबित रही है.
सितंबर 1993 के दिल्ली धमाका मामले के दोषी भुल्लर ने एक याचिका दायर कर अपनी मौत की सजा को उम्र कैद में बदलने की मांग की थी. अदालत से उसने गुहार लगाई थी कि 14 जनवरी, 2003 को दायर उसकी दया याचिका का निस्तारण करने में अनावश्यक देरी की गई और इसमें 8 साल बाद 25 मई को राष्ट्रपति ने उसकी याचिका खारिज कर दी. भुल्लर का तर्क था कि इन 8 सालों में मौत के खौफ के कारण मेरा दिमागी संतुलन बिगड़ गया है.
भुल्लर ने 11 सितंबर, 1993 में हुए एक कार धमाका कर कांग्रेस के युवा नेता मनिंदरजीत सिंह बिट्टा को मारने की कोशिश की थी. इस धमाके में 9 लोग मारे गये थे. इसके बाद भुल्लर जर्मनी पहुंच गया जहां से 1995 में भुल्लर को भारत प्रत्यर्पित किया गया. 25 अगस्त, 2001 को निचली अदालत ने उसे दिल्ली कार धमाके का दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई. इसके बाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी सजा को बरकरार रखा था.