बाज़ार

Maggi पर फैसला सोमवार को

मुंबई | समाचार डेस्क: मैगी नूडल्स के प्रतिबंध पर बंबई उच्च न्यायालय सोमवार को अपना फैसला सुनायेगी. नेस्ले का तर्क है कि उसके केवल तीन प्रकार के मैगी की जांच के बाद सभी नौ प्रकार के मैगी नूडल्स को बेन कर दिया गया है. नेस्ले, अपने ताजा उत्पाद की वैज्ञानिकों से जांच करवाने के लिये तैयार है. वहीं, एफडीए का कहना है कि जांच उसी मैगी नूडल्स की जाये जिसे जब्त किया गया था. उल्लेखनीय है कि पिछले माह नेस्ले के मैगी नूडल्स में लेड की मात्रा ज्यादा पाये जाने के बाद से इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है. बंबई उच्च न्यायालय भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण, एफएसएसएआई तथा महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन, एफडीए द्वारा जहरीले तत्वों को लेकर मैगी पर प्रतिबंध लगाने के पिछले महीने के आदेश को चुनौती देने वाली नेस्ले इंडिया की याचिका पर सोमवार को फैसला सुनाएगी. नेस्ले ने तर्क देते हुए कहा है कि उसके उत्पादों में लेड की मात्रा स्वीकार्य सीमा से अधिक नहीं है और उसने एफएसएसएआई तथा एफडीए प्रशासन द्वारा किए गए जांच को चुनौती दी है.

न्यायाधीश वी.एम.कनाडे तथा न्यायाधीश बी.पी.कोलाबावाला ने यहां शुक्रवार को अपना आदेश तीन अगस्त (सोमवार) तक के लिए सुरक्षित रख लिया.

नेस्ले के वकील इकबाल चागला ने कहा कि कंपनी ताजा जांच के लिए तैयार है, लेकिन यह किसी जाने माने वैज्ञानिक की उपस्थिति में होनी चाहिए जिसका नमूना कंपनी प्रदान करेगी.

एफडीए के वकील दारियस खंबाता चाहते हैं कि जांच उस नमूने का हो, जिसे राज्य ने एकत्र किया था.

चागला ने तर्क दिया कि मैगी के तीन प्रकारों की जांच की गई थी, जबकि नियंत्रकों ने उसके सभी नौ प्रकारों पर प्रतिबंध लगा दिया और उन्होंने एफएसएसएआई के उस आरोप को खारिज किया, जिसमें कहा गया था कि मैगी के स्टॉक को जलाकर कंपनी ने सबूत खत्म किए.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!