बिलासपुर

महिला वकील गैंगरेप क्लोजर रिपोर्ट पर रोक

नई दिल्ली। संवाददाता:सुप्रीम कोर्ट ने बिलासपुर की महिला वकील के साथ रेप के मामले में पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट पर रोक लगा दी है. अदालत ने इस पूरे मामले की रिपोर्ट देखने के बाद यह आदेश दिया है.

गौरतलब है कि पिछले महीने बिलासपुर की एक महिला वकील ने अपने साथ हुये कथित बलात्कार के मामले में कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुये सुप्रीम कोर्ट में ही आत्महत्या करने की कोशिश की थी. 23 सितंबर को प्रधान न्यायाधीश आरएम लोढा की अदालत में जहर खाकर खुदकुशी की इस कोशिश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई के आदेश दिये थे.

गौरतलब है कि बिलासपुर के तिलकनगर की यह महिला वकील अपने पति से अलग रहती हैं. महिला ने सिविल लाइन थाने में धारा 498 के तहत अपने ससुराल वालों के खिलाफ प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था. महिला का आरोप है कि पिछले साल 29 नंवबर को महिला वकील के जेठ राकेश श्रीवास्तव, उसका बेटा अंशुल श्रीवास्तव व एक अन्य व्यक्ति राजकुमार शर्मा रायपुर से पहुंचे औऱ उन्होंने महिला के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया.

महिला वकील ने इस मामले में अगले दिन 376 घ, 452, 506 एवं 323,34 के तहत मामला दर्ज करवाया था लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की.

पीड़िता ने सर्वोच्च न्यायालय को अपने पति के रिश्तेदारों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म का शिकार होने की घटना की शिकायत पर पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई न किए जाने के बारे में अवगत कराते हुए न्याय मांगा था. पीड़िता ने कहा था कि अन्याय से तंग आकर उसने अपनी फिनाइल की गोली खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की थी.

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