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रिश्वतखोर अधिकारी को दो साल कैद

रायपुर | एजेंसी: पांच हजार रुपये रिश्वत लेने के आरोप में साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड (एसईसीएल) के अधिकारी को सीबीआई कोर्ट ने दो साल की सजा दी है.

अधिकारी ने कंपनी के एक मजदूर से उसे नौकरी में बहाल करने और बोनस-भत्ता पास करने के एवज में रिश्वत मांगी थी. सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विजय कुमार होता ने एसईसीएल के तात्कालिक उप कार्मिक प्रबंधक जेजे मुढ़ी को मंगलवार को सजा सुनाई.

सीबीआई के लोक अभियोजक संदीप चौधरी ने बताया कि आरोपी अपनी ही कंपनी के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी प्यारे लाल से पांच हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया था. प्यारे लाल कंपनी में मजदूर था.

वह कुछ समय से कार्य से अनुपस्थित था. लौटने पर उसने खुद को बहाल करने, ओवर टाइम और बोनस आदि की रकम दिलाने के लिए कार्मिक विभाग में आवेदन दिया. आरोपी जेजे मुढ़ी ने इसके लिए उससे पांच हजार रुपये रिश्वत मांगे. प्यारेलाल ने इसकी शिकायत सीबीआई के अधिकारियों से कर दी. 11 सितंबर 2006 को सीबीआई ने शिकायतकर्ता को केमिकल से भीगे हुए नोट देकर आरोपी के पास भेजा.

आरोपी ने पैसे मेज पर रखने के लिए कह दिया. पैसे रखते ही उसने अपनी गाड़ी में रख दिया. सीबीआई ने जब आरोपी को पकड़ा तो उसने रकम होने से इंकार कर दिया. जब उसके हाथ धुलाए गए तो वह केमिकल के कारण रंगीन हो गया. सीबीआई ने इस आधार पर कड़ाई से पूछताछ की तो आरोपी ने उस जगह को बताया जहां उसने पांच हजार रुपये छिपाए थे.

सीबीआई ने उसकी निशानदेही पर गाड़ी से रकम बरामद किया और उसके खिलाफ अदालत में आरोपपत्र पेश किया. आरोप साबित होने पर सजा दी गई.

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