कलारचना

सल्लू को सशर्त अनुमति

मुंबई | मनोरंजन डेस्क: बंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को दुबई में 29 मई को आयोजित एक कार्यक्रम के सिलसिले में दुबई जाने की सशर्त अनुमति दे दी है. न्यायमूर्ति शालिनी फंसाल्कर-जोशी की अवकाश पीठ ने सलमान को जमानत की शर्तो पर विदेश यात्रा की अनुमति दी. सलमान की ओर से इस संबंध में पिछले सप्ताह आवदेन दिया गया था. निचली अदालत ने उन्हें 2002 के ‘हिट एंड रन’ मामले में दोषी ठहराया था. सलमान इस वक्त जमानत पर हैं.

सलमान के वकील ने न्यायालय को बताया कि उन्हें काम के सिलसिले में 27 से 30 मई तक देश से बाहर रहना पड़ेगा, इस दौरान वह दुबई में आयोजित इंडो-अरब बॉलीवुड अवॉर्डस में हिस्सा लेंगे.

न्यायमूर्ति शालिनी ने अपने आदेश में कहा, “चूंकि आवेदनकर्ता सभी शर्तो को पूरा करने के लिए तैयार है, इसलिए उनके आवेदन को मंजूरी दी जा सकती है.”

उन्होंने सलमान को अपनी यात्रा का विवरण, दुबई प्रवास के प्रबंधन और अपने संपर्क का विवरण पुलिस को सौंपने के निर्देश दिए. साथ ही दुबई पहुंचने और वहां से रवाना होने की सूचना वहां भारतीय दूतावास को देने के लिए कहा.

निचली अदालत में ‘हिट एंड रन’ मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद यह सलमान की पहली विदेश यात्रा होगी. इससे पूर्व उन्होंने फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में 15 दिन कश्मीर में बिताए.

मुंबई की एक सत्र अदालत में बीते छह मई को सलमान को इस मामले में पांच साल की सजा सुनाई थी.

बंबई उच्च न्यायालय ने हालांकि दो दिन बाद ही सलमान की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी सजा निलंबित कर दी और उन्हें सशर्त जमानत दे दी थी.

जमानत की शर्तो में से एक शर्त यह भी है कि सलमान हर बार विदेश यात्रा के लिए न्यायालय से अनुमति लेंगे.

उल्लेखनीय है कि 28 सितंबर, 2002 को तड़के बांद्रा उपनगर में फुटपाथ पर सो रहे एक व्यक्ति की सलमान की टोयोटा लैंड क्रूजर से कुचलकर मौत हो गई थी, जबकि चार अन्य घायल हुए थे.

error: Content is protected !!