छत्तीसगढ़

नए कानून के तहत छत्तीसगढ़ की पहली FIR कबीरधाम जिले में

रायपुर। संवाददाताः एक जुलाई से देश में प्रभावी हुए नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत छत्तीसगढ़ की पहली एफआईआर कबीरधाम जिले में दर्ज हुई है.

पुलिस ने मारपीट की घटना की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 296, 351 (2) के तहत अफआईआर दर्ज की है.

एफआईआर की कापी के मुताबिक 1 जुलाई को 00.30 बजे यह एफआईआर करीबधाम जिले के रेंगाखार थाने में दर्ज की गई है. इसकी जानकारी कबीरधाम जिले के एसपी अभिषेक पल्लव ने सोशल मीडिया साइड एक्स पर साझा की है.

एफआईआर के मुताबिक, पीड़ित इतवारी पंचेश्वर पिता सहदेव, निवासी मोहनटोला ने पुलिस को लिखित शिकायत दी कि रेंगाखार निवासी आरोपी गोलू ठाकरे ने उसके ट्रैक्टर के कागजात अपने पास रख लिए हैं और उसे मांगने पर उसके साथ गाली-गलौच और मारपीट की गई है.

इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना रेंगाखार ने रविवार रात 12.30 बजे आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया.

नए कानून के तहत छत्तीसगढ़ में पहली एफआईआर दर्ज होने के बाद कबीरधाम जिले के एसपी डा. अभिषेक पल्लव ने कहा कि नए ‘कानूनों का उद्देश्य हर नागरिक को त्वरित और निष्पक्ष न्याय सुलभ कराना है. भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत, हमने यह सुनिश्चित किया है कि न्यायिक प्रक्रियाएं अधिक प्रभावी और पारदर्शी हों. पीड़ित के आवेदन पर तुरंत कार्यवाही करते हुए पुलिस द्वारा तत्काल एफआईआर दर्ज करना हमारे नए कानूनों की प्रभावशीलता का स्पष्ट प्रमाण है.’

देश की पहली एफआईआर ग्वालियर में

नए कानून लागू होने के बाद देश की पहली एफआईआर ग्वालियर में दर्ज की गई है. इसकी जानकारी एक प्रेस कांफ्रेंस में देश के गृहमंत्री अमित शाह ने दी. उन्होंने बताया कि यह एफआईआर मोटर साइकिल चोरी की है, जिसे रविवार की रात 12 बजकर 10 मिनट पर दर्ज किया गया.

हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में देश की पहली एफआईआर दिल्ली के कमला पार्क थाने में दर्ज होने का दावा किया जा रहा है. यह एफआईआर एक रेहड़ी वाले के खिलाफ दर्ज की गई है.

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