रेपिस्ट को 10 वर्ष की सजा
बिलासपुर | समाचार डेस्क: छत्तीसगढ़ के गौरेला में साल 2014 में हुये नाबालिक से गैंगरेप के एक दोषी को अदालत ने दस साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. गौरेला के एडीजे कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. गैंगरेप में शामिल एक अन्य नाबालिक का मामला किशोर न्यायलय बिलासपुर में चल रहा है.
उल्लेखनीय है कि सितंबर 2014 में गौरेला थाना क्षेत्र में छात्रावास से घर जा रही 17 वर्षीय नाबालिक के साथ दो लोगों ने मिलकर गैंगरेप कर दिया था. उसमें से एक नाबालिक तथा दूसरा शादीशुदा था.
गैंगरेप करने के बाद नाबालिक बेलगहना में अपनी दीदी के घर जाकर छुप गया था. जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसके बयान के आधार पर ही दूसरे आरोपी आधार सिंह को गिरफ्तार किया जा सका था. आधार सिंह की गैंगरेप के करने कुछ समय पहले ही शादी हुई थी.
पुलिस ने उनके पास से बैंगरेप की शिकार नाबालिक लड़की का दो मोबाइल फोन भी बरामद किया था.