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गौ हत्या किया तो लटका देंगे- रमन

रायपुर | संवाददाता: रमन सिंह ने कहा है छत्तीसगढ़ में गौ हत्या होगी तो लटका दिया जायेगा. उत्तरप्रदेश में बूचड़खानों पर कार्यवाही के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह का शनिवार को बड़ा बयान आया है. उन्होंने जगदलपुर हाईस्कूल परिसर में मीडिया के एक सवाल के जवाब में कहा कि यदि छत्तीसगढ़ में किसी ने गौ हत्या की तो उसे लटका देंगे.

साथ ही रमन सिंह ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ में पिछले 15 सालों में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है. दरअसल, रमन सिंह से पूछा गया था कि क्या गुजरात की तरह छत्तीसगढ़ में भी गौ हत्या पर कोई कानून बनेगा तो उन्होंने कहा कि पिछले 15 सालों से राज्य में भाजपा की सरकार है अब तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है लेकिन यदि कोई ऐसा करेगा तो उसे फांसी पर लटका देंगे.

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह के इस बयान की कांग्रेस ने निंदा की है. राजधानी रायपुर के मेयर प्रमोद दुबे ने ट्वीट किया है, “गौ हत्या पर तो आप लोगों को तो लटका दोगे @drramansingh जी लेकिन शराब के कारण जो मौतें हो रहीं हैं, उसके लिए आप किसे लटकाओगे ?”

छत्तीसगढ़ में गौ हत्या पर कानून क्या कहता है?

छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में 11 सितम्बर 2006 को और छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2011 का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में 13 जनवरी 2012 को किया जा चुका है.

इस अधिनियम का विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में है, जिसमें सभी आयु वर्ग की गायें, बछड़ा-बछिया, पाड़ा-पड़िया, सांड-बैल, भैंसा और भैंसों का वध प्रतिबंधित है. जो कोई भी इस अधिनियम की धाराओं-4, 5 और 6 के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन का प्रयास करेगा, उसे सात वर्ष तक जेल की सजा या 50 हजार रूप/s तक जुर्माने से या दोनों सजाओं से दण्डित किया जा सकेगा.

भारत में क़ानूनन कहां-कहां हो सकती है गौ हत्या?

पूर्ण प्रतिबंध- इसके तहत गाय, बछड़ा, बैल या सांड की हत्या पर रोक लगी हुई है. देश के 13 राज्यों कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश, महराष्ट्र, छत्तीसगढ़, दिल्ली, चंडीगढ़ में पूर्ण प्रतिबंध लगा हुआ है. हालांकि छत्तीसगढ़ के अलावा इन सभी राज्यों में भैंस के काटे जाने पर कोई रोक नहीं है.

आंशिक प्रतिबंध- इसके तहत बैल, सांड और भैंस को काटा तथा खाया जा सकता है लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि पशु को ‘फ़िट फ़ॉर स्लॉटर सर्टिफ़िकेट’ मिला हो. देश के 13 राज्यों बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, दमन और दीव, दादर और नागर हवेली, पांडिचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आंशिक प्रतिबंध लगा हुआ है.

कोई प्रतिबंध नहीं- देश के 11 राज्य केरल, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लक्षद्वीप में गौ-हत्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है. लेकिन असम और पश्चिम बंगाल में जो क़ानून है उसके तहत उन्हीं पशुओं को काटा जा सकता है जिन्हें ‘फ़िट फॉर स्लॉटर सर्टिफ़िकेट’ मिला हो.

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