बस्तर

नक्सली संगठन गैरकानूनी घोषित

रायपुर | समाचार डेस्क: छत्तीसगढ़ सरकार ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) और उसके छह अग्र संगठनों को फिर एक वर्ष के लिए गैरकानूनी घोषित कर दिया. इन अग्र संगठनों में दंडकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संघ, क्रांतिकारी आदिवासी महिला संघ, क्रांतिकारी आदिवासी बालक संघ, क्रांतिकारी किसान कमेटी, महिला मुक्ति मंच तथा जनताना सरकार शामिल है. इस आशय की अधिसूचना गृह विभाग ने जारी कर दी है.

यह प्रतिबंध अगले एक साल के लिए लागू रहेगा. अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम 2005 के तहत इन संगठनों को एक वर्ष की अवधि के लिए विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया है.

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