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छत्तीसगढ़: IAS के खिलाफ केस की मंजूरी

रायपुर | संवाददाता: छत्तीसगढ़ के नान घोटाले में दो आईएएस अफसर के खिलाफ केस की मंजूरी केन्द्र ने दे दी है. छत्तीसगढ़ के चर्चित नान घोटाले में दो आईएएस अफसर डॉ. आलोक शुक्ला तथा अनिल टुटेजा के खिलाफ अदालत में आपराधिक केस चलाने की मंजूरी केन्द्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने प्रदान कर दी है.

उल्लेखनीय है कि पिछले साल 18 जुलाई को छत्तीसगढ़ सरकार ने तत्कालीन प्रमुख सचिव खाद्य डॉ. आलोक शुक्ला तथा नान के तत्कालीन प्रबंध संचालक अनिल टुटेजा के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति केन्द्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय से मांगी थी. इन दोनों आईएएस अफसरों के खिलाफ भ्रष्ट्राचार निवारण अधिनियम की धाराओँ के तहत आपराधिक केस चलाने की अनुमति मांगी गई थी.

इनमें से एक आईएएस अफसर अनिल टुटेजा ने अपने खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति देने के फैसले को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी.

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने सरकार को निर्देश दिये कि वो इन अधिकारियों के अभ्यावेदनों का भी विधिवत निराकरण करे.

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