छग में 46 लाख ग्रामीणों को पट्टा मिलेगा
रायपुर | समाचार डेस्क: छत्तीसगढ़ के करीब 46 लाख ग्रामीण परिवारों को उऩके आबादी जमीन का पट्टा मिलेगा. इसकी शुरुआत 1 नवंबर 2016 से होगी तथा यह 31 अक्टूबर 2017 तक चलेगा. ग्रामीणों को सरकारी खर्चे पर लेमिनेशन करवाकर दिया जायेगा. इस पट्टे पर तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार और ग्राम पंचायत के सरपंच के हस्ताक्षर होंगे.
ग्रामीणों को यह पट्टा ’ग्रामीण क्षेत्र में आबादी भूमि पर भूमिस्वामी अधिकार प्रदत्त करने के प्रमाण पत्र’ के रूप में दिया जायेगा.
इसके लिये राज्य में आबादी जमीन के सर्वेक्षण और नक्शा तथा मेन्टेनेंस खसरा तैयार करने और भू-अभिलेखो को अंतिम रूप देने के लिए इस वर्ष 30 अक्टूबर तक समय-सीमा तय की गई है.
छत्तीसगढ़ सरकार ने इसके लिये आदेश जारी किया है कि आबादी जमीन के सर्वेक्षण, भू-अभिलेख निर्माण और पट्टा वितरण के लिये प्रदेश के हर गांव में तहसीलदार द्वारा एक राजस्व प्रकरण पंजीबद्ध किया जायेगा और सर्वेक्षण से लेकर वितरण तक सम्पूर्ण कार्रवाई उसी प्रकरण में की जाएगी.
सर्वेक्षण के बाद तैयार किये जाने वाले भू-अभिलेख और नक्शें का प्रारंभिक प्रकाशन कर ग्रामवासियों से दावे और आपत्तियां प्राप्त की जायेंगी, जिन्हें ग्राम सभाओं में आम जनता के बीच पढ़कर सुनाया जायेगा. प्राप्त दावों और आपत्तियों का निराकरण करने के बाद भू-अभिलेख और नक्शों को अंतिम रूप दिया जायेगा. उसी अंतिम अभिलेख के आधार पर पट्टा वितरण किया जायेगा.
इन पट्टो का वितरण ‘मुख्यमंत्री आबादी पट्टा योजना’ के तहत किया जायेगा. वितरित किए जाने वाले प्रत्येक पट्टे की फोटोकापी भी तैयार की जायेगी और उसे मुद्रांकित कर राजस्व प्रकरण में संलग्न कर रखा जायेगा.