बिलासपुरमुंगेली

छत्तीसगढ़: दुष्कर्मी को आजीवन सजा

बिलासपुर | संवाददाता: छत्तीसगढ़ के मुंगेली में एक दुष्कर्मी को आजीवन कारावास की सजा तथा चार हजार रुपयों का अर्थदंड कोर्ट ने सुनाया है. इसी के साथ पीड़िता बच्ची को 25 हजार रुपयों का हर्जाना देने का भी आदेश दिया है.

छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में 4 मई 2014 को 25 वर्षीय लल्लूराम साहू ने 11 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था. मिली जानकारी के अनुसार शाम के वक्त लल्लूराम ने 11 वर्षीय बच्ची को अपने घर पानी पिलाने के बहाने ले जाकर दुष्कर्म का मामला सामने आया था.

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