रायपुर

गोलीकांड की दण्डाधिकारी जाँच होगी

रायपुर | संवाददाता: गरियाबंद के सीनापाली गांव में 30 जून 2014 को हुई गोलीकांड के दण्डाधिकारी जाँच के आदेश दे दिए गए हैं. जिसमें पुलिस की फायरिंग से 2 लोगों की मौत हो गई थी तथा 6 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये थे. गरियाबंद के जिला दण्डधिकारी निरंजन दास द्वारा इस आशय के आदेश जारी कर दिये गये हैं. देवभोग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी अरविन्द एक्का को सीनापाली गोलीकांड का जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया है.

गौरतलब है कि 30 जून 2014 को देवभोग विकासखण्ड के ग्राम सीनापाली में टोनही प्रताड़ना अधिनियम के तहत् दर्ज प्रकरण की जाँच के लिए गई पुलिस बल की फायरिंग से 2 ग्रामीण मोहन और देवचन्द की मृत्यु हो गई थी. इसके अलावा पुलिस फायरिंग से 6 ग्रामीण टंकधर माली, गुनधर, अभिलाल, परशुराम, दुश्यंत और डोलाराम घायल हो गये थे.

दण्डाधिकारी जाँच में 5 बिन्दुओं पर पड़ताल की जायेगी कि ऐसी कौन सी परिस्थिति निर्मित हुई, जिससे घटना घटित हुई और 02 व्यक्तियों की मृत्यु एंव 06 व्यक्ति घायल हुए ? क्या पुलिस द्वारा किया गया बल प्रयोग परिस्थिति एवं आवश्यकता के अनुरूप था ? घटना के लिए यदि कोई जिम्मेदार है, तो उत्तरदायित्व का निर्धारण ? ऐसी परिस्थितियाँ दोबारा निर्मित न हो उसके लिए क्या उपाय किये जाए ? अन्य बिन्दु जिसे जाँच अधिकारी उचित समझे.

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