बस्तरसुकमा

गोमपाड़ मुठभेड़ की दण्डाधिकारी जांच

सुकमा | संवाददाता: शासन ने छत्तीसगढ़ के बस्तर के गोमपाड़ में हुये मुठभेड़ की दण्डाधिकारी जांच के आदेश दे दिये हैं. गौरतलब है कि इस मुठभेड़ में कथित नक्सली हार्डकोर मड़कम हिड़मे को मारने का दावा पुलिस ने किया था. वहीं आम आदमी पार्टी ने मड़कम हिड़मे की लाश की दुबारा पोस्टमार्टम करवाने के लिये छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से गुजारिश की थी.

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने मड़कम हिड़मे की लाश की दुबारा पोस्टमार्टम करने के आदेश 21 जून को दिये हैं. इधर, 23 जून को उस नक्सली मुठभेड़ के दण्दाधिकारी जांच के भी आदेश दे दिये गये हैं.

मड़कम हिड़मे: पोस्टमार्टम का आदेश

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा ग्राम ग्राम नुलकातोंगा, गोमपाड़ थाना भेजी में हुई नक्सली घटना की दण्डाधिकारी जांच के लिए डिप्टी कलेक्टर सुधीर सोम को नियुक्त किया गया हैं.

उपरोक्त घटना के संबंध में जिस किसी व्यक्ति को किसी तरह की लिखित या मौखिक जानकारी प्रस्तुत करना हो तो वे अवकाश के दिन को छोड़कर किसी भी दिन कार्यालयीन समय 11 बजे से संध्या 5 बजे तक 21 जुलाई 2016 से पूर्व स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से कार्यालय डिप्टी कलेक्टर के कक्ष में उपस्थित होकर या पोस्ट के द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं.

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