छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़: शराब नमूनों का होगा परीक्षण

रायपुर | एजेंसी: छत्तीसगढ़ में नकली शराब बेचने वालों की अब खैर नहीं. नकली शराब पर नकेल कसने के लिए खाद्य विभाग अब शराब के नमूने (सैंपल) लेकर लैब में जांच के लिए भेजेंगे. सूबे के नए खाद्य कानून में अबकी बार इसका प्रावधान किया गया है. नकली शराब मिलने पर सख्त कार्रवाई का भी प्रावधान है. इस खबर से नकली शराब के कारोबारियों में हड़कम्प व्याप्त हैं.

अभी तक छत्तीसगढ़ में शराब के नमूने लेने व जांच करने का प्रावधान नहीं था. इससे देशी व अंग्रेजी शराब में मिलावट की आशंका रहती थी.

खाद्य सुरक्षा अधिकारी व जिला मलेरिया अधिकारी डॉ. अश्विनी देवांगन ने बताया कि अब वे शराब के नमूने लेकर जांच कर सकेंगे. यदि किसी शराब में अल्कोहल की मात्रा 12 फीसदी है और जांच में इसकी मात्रा कम मिलती है तो यह मिलावटी शराब होगा. ऐसे मामलों को कार्रवाई के लिए एडीएम कोर्ट भेजा जा सकेगा.

देवांगन ने कहा कि शासन से आदेश मिलते ही शराबों के सैंपल लिए जाएंगे. प्रदेश जहां एक तरफ शराब बंदी की दिशा में अग्रसर है वहीं दूसरी तरफ नमूना जांच के फरमान ने तरह-तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं.

error: Content is protected !!