बस्तर में धर्मप्रचार पर रोक नहीं
बिलासपुर | संवाददाता: बस्तर में हिंदू धर्म के अलावा दूसरे लोग भी प्रचार कर सकेंगे. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने एक अंतरिम आदेश में कुछ ग्राम सभाओं के उस निर्णय पर रोक लगाने के निर्देश दिये हैं, जिसमें गैर हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार या प्रार्थना पर रोक लगा दिया गया था.
बस्तर के सिरिसगुड़ा में सबसे पहले ग्राम सभा ने इस आशय का प्रस्ताव पारित किया था. इसके बाद कम से कम 52 ग्राम सभाओं ने भी यह प्रस्ताव पारित किया था कि हिंदु धर्म के अलावा किसी भी दूसरे धर्म के लोगों को पंचायत के इलाके में अपना प्रचार-प्रसार करने या प्रार्थना करने का अधिकार नहीं होगा.
इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. साल भर बाद भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद इस महीने हाईकोर्ट में मनींद्र मोहन श्रीवास्तव की अदालत ने मूलभूत अधिकारों की रक्षा को महत्वपूर्ण मानते हुये ग्राम सभाओं के निर्णय को लागू नहीं किये जाने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी.
छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अरुण पन्नालाल ने कहा है कि अदालत के इस अंतरिम आदेश ने ईसाई समाज के अधिकारों की रक्षा की है.