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ग्वाल की बर्खास्तगी हाईकोर्ट पहुंची

बिलासपुर | समाचार डेस्क: सुकमा के पूर्व सीजेएम प्रभाकर ग्वाल की बर्खास्तगी छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय पहुंच गई है. गवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुये उच्च न्यायालय के न्यायधीश गौतम भादुड़ी ने राज्य शासन तथा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है.

उल्लेखनीय है कि 1 अप्रैल, 2016 को छत्तीसगढ़ के बस्तर के सुकमा जिले में पदस्थ सीजेएम प्रभाकर ग्वाल को संविधान की धारा 311-2 (बी) का उल्लेख करते हुये तुरंत बर्खास्त कर दिया गया था. बर्खास्तगी के पहले संविधान की धारा का हवाला देते हुये कोई जांच नहीं करवाई गई थी.

प्रभाकर ग्वाल ने अपनी याचिका में कहा है कि सिविल सेवक को बर्खास्त करने के पहले जांच कराना आवश्यक है. यदि जांच नहीं कराई जा रही है तो उसका कारण बताना आवश्यक है. जो उऩके मामलें में नहीं किया गया है.

गौरतलब है कि प्रभाकर ग्वाल ने सुकमा में पदस्थ रहते आम ग्रामीणों की बिना वारंट के गिरफ्तारी पर पूछताछ शुरु कर दी थी. जिसके बाद दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक ने जिला जज को पत्र लिखकर कहा था कि हमारें काम में बाधा डाली जा रही है.

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