छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़: एसपी को हाईकोर्ट का नोटिस

बिलासपुर | संवाददाता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जांजगीर-चांपा के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी किया है. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 9 साल तक रेप के मामले में समंस की तामील न करा पाने के कारण जांजगीर-चांपा के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी किया है.

अदालत ने नोटिस जारी करके पुलिस अधीक्षक से पूछा है कि समंस को तामील करने की ड्यूटी किसकी थी. उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है. इस पर तीन माह में शपथ-पत्र जमा करें.

उल्लेखनीय है कि पामगढ़ में 1 जनवरी 2007 को जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई थी. विरोद बढ़ता देख एक पक्ष भाग निकला परन्तु उनके साथ आई एक महिला भाग न पाई. जिसके साथ कथित तौर पर पप्पू, बहतरा, कालू, कलीराम, रामकुमार और राजेश साहू ने सामूहिक दुष्कर्म किया.

मामले की रिपोर्ट पामगढ़ थान में दर्ज कराई गई थी. सत्र न्यायालय ने 22 नवंबर 2007 को आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया. सत्र न्यायालय के निर्णय के खिलाफ पीड़िता ने साल 2007 में ही छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अपील की.

हाईकोर्ट ने आरोपियों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा परन्तु हर बार पुलिस आरोपियों के न मिलने की बात कहकर वारंट लौटा देती है.

9 वर्ष बाद भी वारंट की तामील न होने पर पीड़िता के वकील ने कहा कि आरोपियों के साथ पुलिस की सांठगांठ है. आरोपी गांव में ही हैं.

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