रायपुर

सरकारी कर्मचारियों के लिये हेलमेट अनिवार्य

रायपुर | संवाददाता: छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने सभी विभागों के कर्मचारियों को दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अनिवार्य रूप से पहनने के निर्देश दिए हैं. परिवहन विभाग के अपर मुख्य सचिव एन.के.असवाल ने इस बारे में शासन के सभी विभागों को परिपत्र जारी किया है. इसमें संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और सचिवों से कहा गया है कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालयों के समस्त कर्मचारियों को यह निर्देश जारी करें कि दोपहिया चलाते समय उन्हें अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनना होगा.

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने दोपहिया वाहन चालकों और उनके साथ पीछे बैठने वाले के जीवन की सुरक्षा के लिए हेलमेट लगाना अनिवार्य कर दिया है. केवल पगड़ी पहनने वाले सिक्खों, महिलाओं और बारह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हेलमेट पहनने की अनिवार्यता से छूट दी गयी है.

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के गृह और परिवहन विभाग के अपर मुख्य सचिव असवाल ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों, अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों और जिला परिवहन अधिकारियों को मंत्रालय से इस आशय का परिपत्र पहले ही जारी कर दिया था.

अपर मुख्य सचिव ने परिपत्र में संबंधित अधिकारियों से कहा है कि वे अपने मातहत चेकिंग अधिकारियों के माध्यम से सभी दोपहिया वाहन चालकों और उनमें पीछे बैठने वाले व्यक्तियों को हेलमेट पहनने के लिए प्रोत्साहित करें और एक सप्ताह तक समझाइश दें. इस बारे में समाचार पत्रों और इलेक्ट्रानिक मीडिया के सहयोग से व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाए.

इसके बाद हेलमेट का उपयोग नहीं करने वालों पर नियमानुसार दण्डात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए. परिपत्र में संबंधित अधिकारियों को दुर्घटना जनित मौतों पर नियंत्रण के लिए इसे एक अभियान के रूप में संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं.

error: Content is protected !!