बिलासपुर

अनुकंपा नियुक्ति: 1 को शासकीय सेवा

बिलासपुर | समाचार डेस्क: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस आधार पर अनुकंपा नियुक्ति न देने के निर्णय को सही ठहराया है जिसमें मृतक का दूसरा आश्रित शासकीय सेवा में है.

उल्लेखनीय है कि अंबिकापुर के सुखनंदन राजवाड़े ने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात् अनुकंपा नियुक्ति के लिये आवेदन किया था. उसके पिता सालिक राम राजवाड़े पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग में ग्राम सहायक के पद में कार्यरत थे. उनका निधन साल 2009 में हो गया था. उनके दो पुत्र हैं. जिसमें से एक पहले से ही शासकीय सेवा में है. अनुकंपा नियुक्ति के लिये आवेदन मृतक के दूसरे पुत्र ने लगाया था.

चूंकि, एक भाई शासकीय सेवा में है जो मृतक का आश्रित है इस कारण से दूसरे भाई सुखनंदन राजवाड़े को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी गई थी. इसके बाद सुखनंदन ने अनुकंपा नियुक्ति देने के लिये छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

सुखनंदन की अनुकंपा नियुक्ति की याचिका को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दिया.

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