secl यथास्थिति बनाये रखे- हाईकोर्ट
बिलासपुर | समाचार डेस्क: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने secl से सरायपाली बुड़बुड़ परियोजना में यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया है. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में परियोजना से जुड़े 46 भू-विस्थापितों ने याचिका दायर की है. जिसमें बुड़बुड़ परियोजना के लिये अधिग्रहित भूमि का अधिग्रहण रद्द करने की मांग की गई है.
गौरतलब है कि एसईसीएल प्रबंधन ने ग्रामसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से भूमि अधिग्रहण का विरोध करने के बावजूद उसका अधिग्रहण किया गया है. इसके अलावा प्रबंधन द्वारा निर्धारित समय सीमा में मुआवजा नहीं दिया गया एवं रोजगार भी नहीं दिया गया है.
सरायपाली के राहाडीह व बुड़बुड़ में 548 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था. सरकार ने इस संबंध में 2007 में अवार्ड पारित किया था. इसके लिये मप्र पुनर्वास नीति का पालन किया गया और तय हुआ कि केवल उन्हें ही नौकरी मिलेगी, जो कब्जे वाली ज़मीन पर 20 साल से काबिज हो.
जब खातेदारों ने इस नियम को लेकर हंगामा किया और आंदोलन शुरु किये तो एसईसीएल ने दो एकड़ के खातेदारों को नौकरी का प्रावधान रखा. लेकिन वहां भी पुनर्वास नियमों का पालन नहीं किया गया.