पत्रकार हत्याकांड की सीबीआई जांच
रायपुर | एजेंसी: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिला के छुरा निवासी पत्रकार उमेश राजपूत के हत्या के मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं. अदालत ने हत्यारों को पकड़ने में पुलिस के असक्षम होने पर मामले की सीबीआई से जांच कराने का आदेश दिया है.
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने मामले में प्रभावशाली लोगों का हाथ होने का संदेह व्यक्त किया था. इसलिए उन्होंने मामले की जांच पुलिस के बजाय स्वतंत्र जांच एजेंसी से कराए जाने की मांग की थी.
बुधवार को मामले में जस्टिस एम.एस. श्रीवास्तव की कोर्ट में सुनवाई में हुई, जिसमें यह आदेश दिया गया. बताया जाता है कि हाईकोर्ट में डेढ़ वर्ष तक मामले की सुनवाई हुई.
उल्लेखनीय है कि छुरा के पत्रकार उमेश राजपूत की 23 जनवरी 2011 की शाम उसके घर के बाहर ही बाइक सवार दो युवक गोली मारकर फरार हो गए थे. जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना में लिया था लेकिन हत्यारों के गिरफ्तार नहीं होने पर उसके भाई परमेश्वर राजपूत ने हाईकोर्ट में वकील सुधा भारद्वाज के जरिए याचिका दाखिल की थी. वहीं कोर्ट के कई बार नोटिस के बाद भी पुलिस प्रकरण में संतोषजनक जबाव प्रस्तुत नहीं कर पाई थी.