secl की पुनर्वास नीति निरस्त
बिलासपुर | संवाददाता: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एसईसीएल के पुनर्वास नीति 2013 को निरस्त कर दिया है. इसी के साथ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एसईसीएल को 64 भू-विस्थापितों को नौकरी दिये जाने का आदेश दिया है.
उल्लेखनीय है कि एसईसीएल ने साल 2013 में नया प्रावधान बनाया था जिसके अनुसार दो एकड़ से कम जमीन देने पर नौकरी नहीं देने का प्रावधान किया गया था. इसके खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुये छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एसईसीएल के 2013 के पुनर्वास नीति को निरस्त कर दिया तथा 64 विस्थापितों को 20 सप्ताह के भीतर नौकरी देने का आदेश दिया है.
गौरतलब है कि कोरबा के कटघोरा तहसील के भथौरा तथा ग्राम पोड़ी बाजार में एसईसीएल ने अपने खदान विस्तार के लिये जमीन अधिग्रहित की थी. इऩमें से कुछ किसानों को नौकरी दे दी गई तथा 64 अन्य को अपनी नई पुनर्वास नीति के तहत नौकरी नहीं दी.
जिसके खिलाफ संतराम, मेकूलाल, मीनाबाई, संगीता बाई, दीप्ति मिश्रा, गुलाबा बाई तथा अन्य ने एडव्होकेट संजय अग्रवाल के माध्यम से याचिका दायर की थी.