बेसहाराओं को सहारा देंगे कलेक्टर
रायपुर | संवाददाता: जो व्यक्ति अपने जीविकोपार्जन में असमर्थ हो तथा जिसे जीविकोपार्जन के लिए सहारा देने वाला कोई न हो उन्हें छत्तीसगढ़ जिला कलेक्टरों के माध्यम से मदद करेगी.
इसके लिये छत्तीसगढ़ शासन के समाज कल्याण विभाग ने ‘छत्तीसगढ़ निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता नियम, 1999’ में संशोधन किया है.
अब से छत्तीसगढ के जिला कलेक्टरों को साल में 25 लाख रुपये की सीमा तक निराश्रित निधि के उपयोग का अधिकार दिया गया है. जारी अधिसूचना के अनुसार अब कलेक्टर निराश्रित निधि के प्रयोजनों के लिए प्रतिवर्ष पच्चीस लाख रूपए की सीमा तक निराश्रित निधि का उपयोग कर सकते हैं.
पच्चीस लाख से अधिक के प्रस्ताव आयुक्त/संचालक समाज कल्याण को स्वीकृति के लिए भेजे जाएगें.