घूसखोर SDO को तीन साल सश्रम कारावास
रायपुर | संवाददाता: घूसखोरी के दोषी अंतागढ़ के एसडीओ को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा हुई है. कांकेर के विशेष न्यायालय ने अंतागढ़ के ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के एसडीओ 57 वर्षीय भीमसेन देवांगन को तीन साल पुराने मामले में 10 हजार रुपये अर्थदंड के साथ तीन साल जेल की सजा सुनाई है.
विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार प्रजापति ने 21 जून को साक्षियों के कथन व दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर भीमसेन देवांगन को रिश्वत मामले में दोषी पाते हुए तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.
गौरतलब है कि एसडीओ भीमसेन देवांगन को एंटी करप्शन की टीम ने 12 फरवरी 2013 को 10 हजार रुपयों की घूस लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया था. भीमसेन देवांगन को विशेष न्यायालय कांकेर में पेश किया गया था.
एसडीओ देवांगन ने ग्राम पंचायत गोडरी द्वारा स्कूल के लिये बनाई गई बाउंड्रीवाल के सत्यापन के लिये उपसरपंच व अन्य से 10 हजार रुपये घूस मांगी थी. उन्होंने घूस न देने पर बाउंड्रीवाल का निरीक्षण तक करने से इंकार कर दिया था.
इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो जगदलपुर से की गई थी.