पति-पत्नी को आजीवन कारावास
कांकेर | अंकुर तिवारी: हत्या के मामले में दोषी पाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार प्रजापति की अदालत ने पति-पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. इसके अलावा अदालत ने बारह-बारह सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. भाई और भाभी ने मिलकर अपने देवर की बेरहमी से हत्या कर दी थी.
भानुप्रतापपुर थाना क्षेत्र के ग्राम विनायकपुर निवासी सन्नूराम पोला की 28 मई 2014 को हत्या कर दी गई थी. मृतक का विवाद अपने भाई धनाजीराम और भाभी मनायबाई पोला से घर के मुख्य दरवाजा को बंद किये जाने से मना करने पर हुआ था. जिससे गुस्साए धनाजीराम और मनायबाई ने डंडे से उसकी पिटाई शुरु कर दी. बीच-बचाव करने के लिए पहुंची मां मंगतीनबाई की दंपत्ति ने डंडे से पिटाई की.
सन्नूराम पोला की गंभीर चोट लगने की वजह से मौत हो गई और मंगतीनबाई के हाथ की हड्डी टूट गई. मृतक के बड़े भाई धनऊराम ने भानुप्रतापपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया.
न्यायाधीश मनोज कुमार प्रजापति की अदालत ने प्रस्तुत साक्ष्य व गवाहों को सुनने के बाद धारा 323/34 में छह-छह माह का कारावास व धारा 302/34 में दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. इसके साथ ही दोनों पर बारह-बारह सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया है.