बिलासपुर

अरपा-भैंसाझार परियोजना पर रोक

बिलासपुर | संवाददाता: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने अरपा-भैंसाझार परियोजना पर अगले दो सालों के लिये रोक लगा दी है. अब दो सालों तक इस परियोजना के अंतर्गत भूमि-अधिग्रहण तथा नहर का निर्माण नहीं किया जा सकेगा. तीन किसानों दीनदयाल कौशिश, राजकुमार शर्मा तथा रामकुमार दुबे की याचिका पर जस्टिस प्रशांत मिश्रा की अदालत ने यह रोक लगाई है.

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में इन तीनों किसानों ने याचिका लगाई थी कि राज्य शासन ने अरपा-भैंसाझार परियोजना के लिये अधिसूचना जारी नहीं है. किसी तरह के कानूनी प्रक्रिया का पालन किये बगैर सिर्फ कलेक्टर के आदेश पर भूमि-अधिग्रहण शुरु कर दिया गया है.

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने इस बारें में राज्य शासन, कलेक्टर बिलासपुर, एसडीओ कोटा तथा जल-संसाधन विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

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