छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़: घूसखोर एसडीओ को 2 साल जेल

अंबिकापुर | संवाददाता: अंबिकापुर में घूसखोर सरकारी अफसर को दो साल की सजा सुनाई गई है. करीब दस साल पहले प्रतापपुर में पदस्थ आरईएस के तत्कालीन प्रभारी एसडीओ को सरपंच से पांच हजार रुपये घूस लेते पकड़े जाने के मामले में सोमवार को विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) ने फैसला सुनाया. घूसखोर अफसर अब सेवानिवृत हो चुके हैं.

उन्हें अब दो साल जेल में काटने पड़ेंगे. इसके अलावा उन पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है जिसे न देने पर छः माह अतिरिक्त जेल में रहना पड़ेगा. यह सजा प्रतापपुर के तत्कालीन एसडीओ अबीरचंद जैन को सुनाई गई है. दस साल पहले उन्हें एंटी करप्शन ब्यूरो ने 5 हजार रुपये घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा था.

मिली जानकारी के अनुसार प्रतापपुर ब्लाक के ग्राम चंदेली के तत्कालीन सरपंच रामदयाल ध्रुवे ने गांव में प्राइमरी स्कूल भवन के अधूरे निर्माण कार्य को 2005 में पूरा कराया था. उपयंत्री ने निर्माण का 60,800 रुपये मेजरमेंट बनाया था. भुगतान से पहले मेजरमेंट के सत्यापन के लिए जनपद पंचायत प्रतापपुर के सीईओ ने तत्कालीन प्रभारी एसडीओ अबीरचंद जैन को निर्देश दिये थे.

एसडीओ द्वारा सरपंच से इसके लिए 5 हजार रुपये रिश्वत की मांग की गई थी. इसको लेकर सरपंच ने 24 अगस्त 2006 को एंटी करप्शन ब्यूरो से शिकायत की. अगले दिन एंटी करप्शन ब्यूरो ने सरपंच को 5 हजार रुपये देकर एसडीओ अबीरचंद जैन के अंबिकापुर स्थित घर में भेजा. सरपंच जैसे ही रुपये देकर बाहर निकले, एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापा मार कर एसडीओ के बेड के नीचे से कलर लगे नोट बरामद कर लिये थे.

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