छत्तीसगढ़: रेप का झूठा आरोप
रायगढ़ | समाचार डेस्क: छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने रेप के आरोप को साक्ष्यहीन तथा झूटा पाने के कारण खारिज कर दिया है. मुंगेली की एक महिला ने खरसिया के सोना-चांदी व्यवसायी पवन अग्रवाल के खिलाफ रेप की शिकायत छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग को भेजी गई थी.
छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने सात जुलाई को अपने अनुशंसा आदेश में कहा है कि रेप का आरोप झूठा है.
उल्लेखनीय है कि पवन अग्रवाल के भाई प्रमोद के हत्याकांड में संलिप्त अपराधियों को बचाने पवन पर बलात्कार का झूठा आरोप लगाया गया था, ताकि दबाव बनाकर आरोपी को हत्या के आरोप से बचाया जा सके. इसके लिए मुंगेली की एक महिला को मोहरा बनाकर बलात्कार के झूठे आरोप में फंसा दिया था.