छत्तीसगढ़

छेड़छाड़ केस में अग्रिम जमानत खारिज

रायपुर | संवाददाता: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने छेड़छाड़ के आरोपी वकील की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. उल्लेखनीय है कि इससे पहले रायपुर के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी थी. आरोपी वकील है तथा पिछले तीन माह से फरार है.

मिली जानकारी के अनुसार आरोपी सौरभ जैन ने 16 मई को रायपुर में अपने दोस्त की पत्नी के साथ छेड़छाड़ किया था. उससे पहले उसने दुर्ग से फोन पर इसकी सूचना दी थी कि किसी काम से मिलने आ रहा है. रात 8 बजे आरोपी उसके घर आया और महिला से छेड़छाड़ का प्रयास किया. इस दौरान पीड़िता को चोटें आईं. जब पीड़िता ने चिल्लाया तो धमकी दी कि उसके सारे फोटो मोबाइल और लैपटाप पर हैं, जिसे वह अश्लील कर वायरल कर देगा.

आरोपी की धमकी से पीड़िता घबरा गई और पति और परिवार के सदस्यों को घटना की पूरी जानकारी दी. जिसके बाद पीड़िता ने घटना की रिपोर्ट न्यू राजेन्द्र नगर थाने में लिखाई. पुलिस ने आरोपी वकील सौरभ जैन के खिलाफ धारा 354, 354 क,354 ब और 506 भादस के तहत अपराध कायम किया. गौरतलब है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में पीड़िता ने खुद खड़े होकर आरोपी के जमानत का विरोध किया था.

फास्ट ट्रैक कोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद आरोपी वकील ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बिलासपुर में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई थी. सोमवार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने अपराध की प्रकृति और पीड़िता के बयान को देखते हुए अग्रिम जमानत खारिज कर दी.

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