मानव मांस खाने वालो को 12 साल की सजा
इस्लामाबाद | डेस्क: पाकिस्तान में इंसान का मांस खाने वाले दो भाइयों को 12 साल की जेल की सज़ा सुनाई है. इससे पहले भी इन दोनों को ऐसा ही जुर्म करने के आरोप में जेल भेजा गया था. इन दोनों पर आरोप है कि इन्होंने एक बच्चे की कब्र को खोदा और उसका शव निकाल कर पका कर खा गये.
बीबीसी के अनुसार मोहम्मद फ़रमान अली और मोहम्मद आरिफ़ अली को अप्रैल में उस समय गिरफ्तार किया गया था, जब उनके घर से एक बच्चे का सिर मिला.फ़रमान अली और आरिफ़ अली को क़ब्र से छेड़छाड़ करने और कई दूसरे आरोपों में दोषी पाया गया है.
इससे पहले 2011 में भी इन दोनों भाइयों को नरभक्षण मामले में ही दो साल कैद की सजा सुनाई जा चुकी है.
इसी तरह के मामले में वे साल 2011 के अप्रैल में भी गिरफ्तार हो चुके हैं. तब उन्हें दो साल की जेल हुई थी. सज़ा खत्म होने के बाद दोनों मई 2013 में कर दिए गए थे. लेकिन पंजाब के भक्कर जिले में दरया खान शहर के निकट खवावार कलन गांव के लोगों दोनों भाइयों की रिहाई का विरोध किया था.
रिहाई के बाद दोनों भाई किसी से मिलते-जुलते नहीं थे और कम ही दिखते थे. लेकिन इस साल अप्रैल में स्थानीय लोगों ने शिकायत की कि उनके घर से सड़े हुए मांस की गंध आ रही है. इसके बाद पुलिस ने छापा मारा तो दो साल के एक बच्चे का सिर बरामद हुआ, जिसे मौत के बाद स्थानीय क़ब्रिस्तान में दफ़नाया गया था.
पाकिस्तान में मानव भक्षण को लेकर कोई कानून नहीं होने के कारण इन दोनों पर इससे अधिक कार्रवाई संभव नहीं है. हालांकि ताज़ा मामले के बाद पाकिस्तान में इस मुद्दे पर कड़े कानून बनाने की मांग शुरु हो गई है.