इमामों को भत्ते पर घिरी ममता
कोलकाता: कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिमबंगा की ममता बैनर्जी सरकार द्वारा इमामों और मुअज्जिनों को दिए जाने वाले मासिक भत्ते को असंवैधानिक घोषित कर दिया है. सोमवार को न्यायमूर्ति प्रणब कुमार चट्टोपाध्याय और न्यायमूर्ति मुरारी प्रसाद श्रीवास्तव की खंडपीठ ने राज्य भाजपा द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह घोषणा की.
भारतीय जनता पार्टी समेत अन्य विपक्षी पार्टियों मार्क्सववादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) और कांग्रेस ने भी न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है. दोनों दलों ने कहा कि न्यायालय ने अपने फैसले से राज्य सरकार द्वारा धर्म के आधार पर लोगों के बीच पक्षपात किए जाने पर रोक लगा दी है.
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राहुल सिन्हा ने न्यायालय के फैसले पर कहा, “हम हमेशा से यह मानते हैं कि सिर्फ इमामों को मासिक मानदेय देना भेदभावपूर्ण तथा असंवैधानिक है, और न्यायालय ने आज (सोमवार) हमारे रुख पर मुहर लगा दी.”
उल्लेखनीय है कि ममता बैनर्जी की पश्चिम बंगाल सरकार ने पिछले वर्ष राज्य के 30,000 इमामों को 2,500 रुपये मासिक भत्ता देने की घोषणा की थी. सरकार द्वारा भत्ते की घोषणा किए जाने के बाद भाजपा ने जनहित याचिका दायर कर इसे कानूनी चुनौती दी थी.