छत्तीसगढ़ में पराली जलाने वाले किसान पर कार्रवाई
धमतरी| संवाददाताः छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में धान कटाई के बाद पराली जलाना एक किसान को महंगा पड़ गया. किसान अपने खेत में पराली जला रहा था, उसी समय कृषि और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम मौके पर पहुंच गई. अधिकारियों ने पंचनामा बनाकर आगे कार्रवाई के लिए उच्च कार्यालय भेजा है.
प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए कृषि विभाग ने किसानों को धान कटाई के बाद बचे अवशेष यानी पराली को नहीं जलाने के निर्देश जारी किए हैं. इसके बाद भी किसान पराली जला रहे हैं.
धान कटाई के बाद दूसरी फसल लेने के लिए किसान जल्दबाजी में पराली को जला देते हैं.
ऐसा ही मामला धमतरी जिले के खपरी गांव से सामने आया है. यहां के किसान प्रेमलाल साहू अपने खेत में पराली जला रहे थे.
उसी दौरान मौके पर कृषि व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम पहुंच गई. इसके बाद अधिकारियों ने गांव के सरपंच,कोटवार और कुछ ग्रामीणों को भी मौके पर बुलवाया.
सभी की उपस्थिति में मौका मुआयना किया.
टीम ने किसान के खिलाफ अर्थदंड की कार्रवाई करते हुए पंचनामा बनाकर आगे कार्रवाई के लिए उच्च कार्यालय भेजा है.
मित्रकीट और सूक्ष्म जीव हो जाते हैं खत्म
कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पराली जलाने से वायु प्रदूषण होता है. इसके धुएं से फेफड़ा संबंधी बीमारी के अलावा और कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है.
पराली जलने से मिट्टी में 15 सेमी तक के लाभदायक सूक्ष्मजीव भी मर जाते हैं. केंचुए, मकड़ी जैसे मित्रकीट मर जाते हैं.
मित्रकीट वे कीट होते हैं, जो फसल को न सिर्फ शत्रु कीटों से फसल को बचाते हैं, बल्कि फसल के उत्पादन बढ़ाने में भी मदद करते हैं.
ऐसे बहुत से कीट होते हैं, जो किसानों के मित्र होते हैं. किसान पराली जला देते हैं लेकिन इससे भूमि की उपजाऊ शक्ति कमजोर होती है.
अधिकारियों ने बताया कि एक टन धान पैरा को जलाने से 5.5 किग्रा नाइट्रोजन, 2.3 किग्रा फास्फोरस 25 किग्रा पोटेशियम तथा 1.2 किग्रा सल्फर नष्ट होता है.
फसल कटने के बाद पराली में 80 प्रतिशत नाइट्रोजन, 25 प्रतिशत फास्फोरस, 50 प्रतिशत सल्फर व 20 प्रतिशत पोटाश होता है.
पराली जलाने पर 15 हजार रुपए तक अर्थदंड का प्रावधान है.
केन्द्र सरकार ने जुर्माना किया दोगुना
केंद्र सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना दोगुना कर दिया है.
पर्यावरण मंत्रालय ने गुरुवार को एक नोटिफिकेशन जारी करके इसकी जानकारी दी है.
इस नये नियम के तहत अब पराली जलाने पर 2 एकड़ से कम जमीन पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा.
इसी तरह दो से पांच एकड़ तक 10 हजार रुपए और पांच एकड़ से ज्यादा जमीन वालों पर 30 हजार रुपए जुर्माना वसूला जाएगा.