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भोपाल गैस त्रासदी: डाओ केमिकल को अदालत का नोटिस

भोपाल | एजेंसी: भोपाल में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने वर्ष 1984 में हुए गैस हादसे के मामले की आरोपी कंपनी यूनियन कार्बाइड का अधिग्रहण करने वाली कंपनी डाओ केमिकल को नोटिस जारी किया है. न्यायालय ने साथ ही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को इस संबंध में 21 अगस्त तक न्यायालय में स्थिति रपट पेश करने का आदेश दिया है.

गैस पीड़ित संगठनों – महिला उद्योग संगठन, भोपाल ग्रुप फॉर इन्फॉर्मेशन एण्ड एक्शन, और भोपाल गैस पीड़ित सहयोग संघर्ष की ओर से दायर याचिका में डाओ केमिकल के खिलाफ नोटिस जारी करने की मांग की गई थीं, क्योंकि उच्च न्यायालय द्वारा डाओ केमिकल को मिले स्थगन की अवधि समाप्त हो गई है.

मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने डाओ केमिकल से इसे भी आरोपी बनाया जाने की बात पूछी क्योंकि इसने यूनियन कार्बाइड का अधिग्रहण कर लिया था.

उल्लेखनीय है कि वर्ष 1984 की दो-तीन दिसम्बर की दरम्यानी रात को हुए हादसे के मुख्य आरोपी यूनियन कार्बाइड कम्पनी के तत्कालीन चेयरमेन वारेन एंडरसन है और दूसरा आरोपी यूनियन कार्बाइड है. यूनियन कार्बाइड को डाओ केमिकल द्वारा खरीदे जाने पर पीड़ितों ने उसे भी आरोपी बनाने की मांग की.

इस पर 2004 में डाओ को नोटिस जारी किया गया, लेकिन इसने उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश हासिल कर लिया था. स्थगन की अवधि पिछले साल अक्टूबर महीने में समाप्त हो चुकी है.

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