हटाये गये बैनर पोस्टर
बलरामपुर | एजेंसी: तहसीलदार एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी, रामानुजगंज एवं नगर पंचायत कर्मचारियों के संयुक्त दल के द्वारा नगर के शासकीय कार्यालयों शासकीय सम्पत्तियों पर से राजनैतिक दलों के पोस्टर, बैंनर, होर्डिंग्स हटाया गया. मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने निजी सम्पत्तिधारियों से अपील है कि यदि उनके सम्पत्ति पर भी यदि किसी प्रकार के राजनैतिक दलों के पोस्टर, बैंनर, होर्डिग्स लगे हो तो स्वेच्छा से हटा सकते है.
कलेक्टर डा. सी आर प्रसन्ना ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से प्रचार प्रसार हेतु जो भी बैनर-पोस्टर या पम्पलेट का उपयोग करेंगे उसमें प्रिटिंग प्रेस का नाम व मुद्रित संख्या का भी उल्लेख करना होगा. निर्वाचन के दौरान किसी भी राजनैतिक दल या उनके अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिए शासकीय भवनों पर नारे लिखने, बैनर लगाने, पोस्टर चिपकाने तथा विद्युत व टेलीफोन के खम्बों पर चुनाव प्रचार से संबंधित झण्डियां लगाने के कारण उस संपत्ति का स्वरूप विकृत होने पर संबंधितों के विरूद्ध छ.ग.संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 3 के तहत आवष्यक कार्यवाही की जाएगी. इसी तरह अषासकीय संपत्तियों पर बिना स्वामी की लिखित अनुमति के उनकी संपत्ति पर प्रचार-प्रसार करने पर भी इस अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी.
कलेक्टर ने बताया कि व्यय प्रेक्षक और सहायक व्यय प्रेक्षक द्वारा अभ्यर्थियों के निर्वाचन के दौरान जन सभाओं, पोस्टरों, बैनरों, वाहनों, प्रिंट व इलैक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापनों आदि के प्रतिदिन के व्यय का हिसाब रखा जाएगा. उन्होंने बताया कि इस दौरान निर्वाचकों को प्रभावित करने के उद्देष्य से उनके बीच रूपए व शराब या अन्य किसी वस्तु का वितरण करते पाए जाने पर संबंधितों के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत आवष्यक दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी. बैठक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के प्रतिनिधि, उप जिला निर्वाचन अधिकारी आर.एस. तिवारी, अपर कलेक्टर महेश कुमार मंधानी सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे.