राष्ट्र

आसाराम को बेल नही जेल

जयपुर | एजेंसी: दुष्कर्म के आरोपी आसाराम को बेल नही मिली है उन्हें अब 11 अक्टूबर तक जेल में रहना पड़ेगा. मंगलवार को राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू की जमानत याचिका खारिज कर दी है. आसाराम दो सितंबर से जोधपुर केंद्रीय कारा में बंद हैं.

जिला एवं सत्र न्यायालय, ग्रामीण ने सोमवार को उनकी न्यायिक हिरासत 11 अक्टूबर तक बढ़ा दी है. आसाराम ने निचली अदालत से उनकी जमानत याचिका खारिज कर दिए जाने के बाद उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ में 13 सितंबर को याचिका दायर की थी.

अभियोजन पक्ष के वकील आनंद पुरोहित ने बताया, “न्यायाधीश निर्मलजीत कौर ने मंगलवार को बचाव और अभियोजन पक्ष के वकीलों की दलील सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी.”

वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी आसाराम की जमानत याचिका के पक्ष में न्यायालय में उपस्थित हुए थे.

20 अगस्त को 16 वर्षीय लड़की ने जोधपुर के नजदीक स्थित उनके आश्रम में आसाराम द्वारा उसका यौन उत्पीड़न किए जाने का मामला दर्ज कराया था.

आसाराम को मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित उनके आश्रम से गिरफ्तार कर एक सितंबर को जोधपुर जेल भेज दिया गया था.

उनकी गिरफ्तारी के फौरन बाद आसाराम ने न्यायालय में जमानत याचिका दायर की थी जिसे चार सितंबर को खारिज कर दिया गया था.

गौर तलब है कि आसाराम को 16 वर्षीय किशोरी के साथ कथित दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार किया गया था.

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