राष्ट्र

आसाराम की जमानत अर्जी खारिज हुई

जोधपुर | एजेंसी: जोधपुर की एक अदालत ने यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार आसाराम बापू की जमानत याचिका खारिज कर दी है. इससे पहले जोधपुर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ग्रामीण) ने आसाराम को 15 सितंबर तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, जिसके बाद से वह जोधपुर केंद्रीय कारागार में बंद हैं. माना जा रहा है कि इस फैसले के खिलाफ आसाराम हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं.

बुधवार को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई जोधपुर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ग्रामीण) मनोज व्यास की अदालत ने की. इस दौरान अभियोजन पक्ष के वकील ने कहा कि इस मामले के दो संदिग्ध अभी भी फरार हैं, ऐसे में उन्हें फिलहाल जमानत नहीं दी जा सकती है. उन्होंने यह भी खुलासा किया कि जोधपुर के डीसीपी अजयपाल सिंह लांबा को आसाराम समर्थकों का धमकीभरा खत मिला है.

जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आसाराम के वकील ने सवाल उठाया कि कथित घटना के कुछ दिनों बाद मामला क्यों दर्ज करवाया गया. इस पर अभियोजन पक्ष के वकील आनंद पुरोहित ने कहा कि घटना के बाद लड़की सदमे में थी और इससे उबरकर साहस जुटाने और मामला दर्ज कराने में उसे समय लगा.

उल्लेखनीय है कि इससे पहले एक नाबालिक लड़की ने आरोप लगाया था कि 15 अगस्त को जोधपुर के बाहरी हिस्से में स्थित आसाराम के आश्रम में उसका यौन उत्पीड़न किया गया था. आसाराम ने इस आरोप से इंकार किया है. इस मामले में उन्हें गत रविवार को गिरफ्तार किया गया था.

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