जोगी की जाति पर फिर मुकदमा
जबलपुर: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के खिलाफ जाति का जिन्न एक बार फिर से बाहर आ गया है.
अब उनके खिलाफ मध्यप्रदेश के शहडोल की एक अदालत में फर्जी जाति प्रमाणपत्र के मामले में मुकदमा चलेगा. इस मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि जोगी के खिलाफ मामला तो चलाया जाये लेकिन उनकी उपस्थिति को लेकर अदालत उदार रुख अपनाये. जस्टिस तरुण कुमार कौशल की अदालत ने जोगी की याचिका पर यह आदेश जारी किया.
गौरतलब है कि शहडोल की स्थानीय अदालत में यह मामला दलपत सिंह परस्ते ने लाया था और आरोप लगाया था कि अजीत जोगी का जाति प्रमाण पत्र फर्जी है. इस मामले में 4 सितंबर 2003 को सुनवाई के दौरान शहडोल के सीजेएम ने 420, 467, 468 व 471 के तहत मामला दर्ज करते हुये अजीत जोगी को नोटिस जारी किया था.
इसके बाद 16 अक्टूबर 2003 को इस मामले की सुनवाई हुई, जहां परस्ते की ओर से यह प्रार्थना की गई कि अजीत जोगी को अदालत में तलब किया जाये. निचली अदालत ने 24 जनवरी 2004 को जोगी को अदालत में प्रस्तुत होने का निर्देश जारी किया.
इस मामले को चुनौती देते हुये अजीत जोगी ने हाईकोर्ट में पुनरिक्षण याचिका दायर की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने सीजेएम की कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी थी. अब जस्टिस तरुण कुमार कौशल की बेंच ने निचली अदालत में मामले की सुनवाई करने का निर्देश देते हुये कहा है कि अदालत अजीत जोगी की उपस्थिति को लेकर सीआरपीसी की धारा 205 के तहत उदार रुख अपनाये.