राष्ट्र

यौन उत्पीड़न के आरोपी पचौरी को जमानत

नई दिल्ली | समाचार डेस्क: अपने ही मातहत सहकर्मी के द्वारा लगाये गये यौन उत्पीड़न के आरोपी पचौरी को गिरफ्तारी देने से राहत मिल गई है. उन्हें अग्रिम जमानत मिल गई है. राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने प्रख्यात पर्यावरणविद् आर.के.पचौरी को यौन उत्पीड़न के एक मामले में शनिवार को अग्रिम जमानत दे दी. अदालत ने पुलिस द्वारा हिरासत की याचिका को खारिज कर दिया. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राज कुमार त्रिपाठी ने पचौरी को 50 हजार रुपये का निजी मुचलका तथा इतनी ही राशि का जमानत देने का निर्देश दिया. अदालत ने दिल्ली पुलिस की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने पचौरी की हिरासत की मांग की थी.

इससे पहले अदालत ने उन्हें दिल्ली के ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान परिसर में नहीं जाने तथा बिना मंजूरी के देश नहीं छोड़ने का निर्देश दिया था. साथ ही उसने मामले में किसी गवाह को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित नहीं करने और जब भी पुलिस को जरूरत हो जांच में शामिल होने का भी निर्देश दिया था.

पचौरी ने हालांकि अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया है, लेकिन टेरी से उन्होंने छुट्टी ले ली है. टेरी में वह महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं.

टेरी में एक महिला शोध विश्लेषक ने पचौरी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है. उसने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है.

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