छत्तीसगढ़ में शुरू होगी अपनी आवास योजना
रायपुर | संवाददाता: छत्तीसगढ़ में ग्रामीणों को आवास उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआतकी जा रही है. यह योजना ऐसे समय में शुरु की जा रही है, जब प्रधानमंत्री आवास योजना में अपना योगदान नहीं देने के कारण राज्य में 16 लाख गरीबों के मकान अटकने का भाजपा के आरोपों से कांग्रेस सरकार जूझ रही है.
इस योजना में ऐसे हितग्राही शामिल हैं, जिन्हें आवास की आवश्यकता तो है, किन्तु वर्ष 2011 की सर्वे सूची के अनुसार योजना के लिए पात्रता नहीं रखते हैं.
छत्तीसगढ़ के ऐसे जरूरतमंद परिवारों की आवश्यकता और उनकी समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए ‘‘छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023‘‘ कराने का निर्णय लिया गया. सर्वेक्षण कार्य 1 अप्रेल 2023 से प्रारंभ हुआ तथा 30 अप्रेल 2023 तक कुल 59.79 लाख परिवारों का सर्वेक्षण पूर्ण किया गया, जिसमें 10,76,545 परिवार आवासहीन एवं कच्चे मकान वाले पाये गये हैं.
ऐसे सभी आवासहीन एवं कच्चे कमरे वाले परिवारों को चरणबद्ध रूप से उन्हें स्वयं का आवास दिलाने हेतु जुलाई 2023 में राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण आवास न्याय योजना की घोषणा की गई, जिसके क्रियान्वयन हेतु शत्-प्रतिशत राशि राज्य सरकार वहन करेगी.
योजना अंतर्गत प्रथम चरण में वित्तीय वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक जनगणना 2023 के सर्वेक्षण में पाये गये 47 हजार 090 आवासहीन परिवारों को लाभान्वित किया जायेगा.
योजनान्तर्गत प्रति हितग्राही पात्र परिवारों को आईएपी (पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्रों में) एवं नॉन आईएपी (मैदानी क्षेत्र) जिलों में विभाजित करते हुये क्रमशः कुल 1.30 लाख रूपए एवं कुल 1.20 लाख रूपए की राशि प्रति पात्र परिवार प्रदान की जाएगी.
ग्रामीण आवास न्याय योजनांतर्गत अभिसरण के माध्यम से मनरेगा योजना के वार्षिक प्रधान परिपत्र वर्ष 2022-23 की कंडिका 7.5.5 अनुसार न्यूनतम 25 वर्ग मीटर प्लिंथ एरिया के मकान निर्माण हेतु आई.ए.पी. जिलों में 95 तथा नॉन आई.ए.पी. जिलों में 90 मानव दिवस का लाभ दिया जाएगा.
ग्रामीण आवास न्याय योजनांतर्गत चिन्हांकित पात्र परिवारों को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एवं मनरेगा के अभिसरण से पात्रतानुसार 12 हजार रूपए की राशि की स्वीकृति दी जायेगी.
प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की स्थाई प्रतीक्षा सूची में 6,99,439 परिवार वर्तमान लाभान्वित किया जाना शेष है. योजनान्तर्गत प्रति हितग्राही पात्र परिवारों को आई.ए.पी. (पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्रों में) एवं नॉन आई.ए.पी. (मैदानी क्षेत्र) जिलों में विभाजित करते हुये क्रमशः कुल 1.30 लाख रूपए एवं कुल 1.20 लाख रूपए की राशि प्रति पात्र परिवार प्रदान की जाएगी.
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंर्तगत अभिसरण के माध्यम से मनरेगा योजना के वार्षिक प्रधान परिपत्र वर्ष 2022-23 की कंडिका 7.5.5 अनुसार न्यूनतम 25 वर्ग मीटर प्लिंथ एरिया के मकान निर्माण हेतु आई.ए.पी. जिलों में 95 तथा नॉन आई.ए.पी. जिलों में 90 मानव दिवस का लाभ दिया जाएगा.
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत चिन्हांकित पात्र परिवारों को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एवं मनरेगा के अभिसरण से पात्रतानुसार 12 हजार रूपए की राशि की स्वीकृति दी जायेगी.