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सब्सिडी वाले सिलेंडरों के लिए आधार जरूरी नहीं

नई दिल्ली | एजेंसी: पेट्रोलियम मंत्री एम. वीरप्पा मोइली ने शुक्रवार को संसद को सूचित किया कि सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर बिना आधार खाते के खरीदे जा सकते हैं.

मोइली ने सरकार की डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी (डीबीटीएल) योजना को स्थगित करने का उल्लेख करते हुए कहा, “एक स्पष्टीकरण सप्ताहभर के भीतर जारी होगा.”

राजनीति मामलों की कैबिनेट समिति ने पिछले माह डीबीटीएल योजना को स्थगित करने का फैसला किया था, और इसके साथ ही सब्सिडी वाले सिलेंडरों का वितरण आधार से अलग हो गया था. सरकार ने रियायती एलपीजी गैस सिलेंडरों की वार्षिक उपलब्धता संख्या नौ से बढ़ाकर 12 करने का भी फैसला किया था.

कई उपभोक्ताओं के पास न तो आधार नंबर है और न ही उनके बैंक खाते आधार नंबर से जुड़े हुए हैं.

मोइली ने लोकसभा को बताया, “सब्सिडी वाले सिलेंडर अब बिना आधार खाते के खरीदे जा सकते हैं.”

उन्होंने कहा, “डीबीटी प्रोगाम में दिक्कतें रही हैं विशेषकर बैंक संबंधित दिक्कतें, जिससे सब्सिडी के रूप में प्रति सिलेंडर पर 435 रुपये दिए गए है. लेकिन यह नाकाफी है क्योंकि एक 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की सब्सिडीयुक्त कीमत 700 रुपये तक बढ़ चुकी है.”

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