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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कहा- डॉक्टर हड़ताल खत्म करें

जबलपुर| डेस्कः मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर शनिवार को सुनवाई हुई.

हाईकोर्ट ने डॉक्टरों को हड़ताल खत्म करने का आदेश दिया है. मामले में 20 अगस्त को अगली सुनवाई होगी.

कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के विरोध में देश भर के जूनियर डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं.

डॉक्टरों ने शनिवार सुबह 6 बजे से रविवार सुबह 6 बजे तक 24 घंटे के लिए जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य सेवाएं भी बंद करने की घोषणा की है.

इसी के समर्थन में मध्यप्रदेश के डॉक्टर भी शुक्रवार से हड़ताल पर चले गए हैं.

दूसरी ओर मध्यप्रदेश में डॉक्टरों की हड़ताल के विरोध में कोर्ट में मामला दर्ज किया गया था.

इस मामले में शनिवार को चीफ जस्टिस की बेंच में सुनवाई हुई.

हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

हाईकोर्ट ने हड़ताल को लेकर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि हड़ताल का तरीका गलत है.

हड़ताल के दौरान किसी मरीज की मौत हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा?

अदालत ने कहा कि किसी मरीज की जान निकल रही होगी तो क्या उसे दो दिन बाद दवाई देंगे या मरीज किसी आदेश का इंतजार करेगी.

कोर्ट ने कहा है कि ये मुद्दा सिर्फ आपका ही नहीं है, पूरा देश का है. यह हर नागरिक से जुड़ा हुआ मुद्दा है. इसलिए डॉक्टरों को भी समझना चाहिए और हड़ताल खत्म करें और काम पर जाएं.

अदालत ने कहा कि 20 अगस्त तक हड़ताल खत्म नहीं किया गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

इस मामले में जूडा एसोसिएशन ने जवाब पेश करने के लिए वक्त मांगा है.

भोपाल एम्स में डॉक्टरों की रैली

कोलकाता मामले को लेकर भोपाल में एम्स के रेसिडेंट डॉक्टर्स पहले से ही हड़ताल पर हैं.

हड़ताल का आज पांचवां दिन है. शनिवार को भी सभी रेसिडेंट डॉक्टर एम्स के गेट पर एकत्र हुए और घटना की निष्पक्ष जांच और डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की.

साथ ही डॉक्टरों ने एम्स परिसर में रैली निकाल कर सभी वार्डों का भ्रमण भी किया.

इस मामले को लेकर मध्यप्रदेश के शासकीय स्वशासी चिकित्सक महासंघ ने कहा है कि देश में समान कानून बने. देश में इतनी बड़ी घटना हो गई है और हम इसका विरोध भी नहीं कर सकते. हाईकोर्ट के इस फैसले से हम आश्चर्यचकित हैं.

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