sms व e-mail से होगा एफआईआर
बिलासपुर | न्यूज डेस्क: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एसएमएस तथा ई-मेल से मिली सूचना के आधार पर एफआईआर दर्ज की योजना को सुनिश्चित करने का आदेश दिया है. छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने डीजीपी को निर्देश दिया है कि तीन माह के भीतर एसएमएस तथा ई-मेल के जरिये मिली सूचना पर एफआईआर दर्ज करने की व्यवस्था करने को कहा है.
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने डीजीपी तथा गृह सचिव को इसके लिये चार सप्ताह के भीतर शपथ-पत्र पेश करने को कहा है.
एसएमएस तथा ई-मेल से मिली सूचना पर एफआईआर दर्ज न करने वाले अधिकारियों पर कोर्ट की अवमानना का केस दर्ज किया जा सकता है. सभी थानों तथा पुलिस चौकियों को इसके लिये स्थाई मोबाइल नंबर तथा ई-मेल एड्रेस मुहैया करवाने के लिये कहा गया है.
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि संज्ञेय अपराध की जानकारी मिलते ही एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य होगा. इसे रोजनामचे में दर्ज नहीं किया जा सकेगा.
इस आशय का आदेश छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायधीश दीपक गुप्ता की बेंच ने दिया है.