छत्तीसगढ़: नान घोटाले में नोटिस
बिलासपुर | समाचार डेस्क: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बुधवार को नान घोटाले में राइस मिलरों तथा ट्रांसपोर्टरों को आरोपी बनाने के लिये नोटिस जारी किया है. उच्च न्यायालय ने यह नोटिस सुधीर कुमार भोले द्वारा विशेष न्यायाधीश रायपुर के आदेश के विरुद्ध दाखिल की गयी पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करते हुये जारी किया गया है.
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के जस्टिस चंद्रभूषण बाजपेयी की एकल पीठ द्वारा शासन, एंटी करप्शन ब्यूरो, ईओडब्लू, गिरीश शर्मा, जीतराम यादव, अरविन्द ध्रुव समेत 19 राइस मिलरों एवं 3 ट्रांसपोर्टरों को जारी किया गया है.
बुधवार को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा राजेश बिंदल बिलासपुर, मदन मित्तल सारंगगढ़, संदीप धामेजानी नयापारा रायपुर, अमिन मेमन गरियाबंद, मोहोम्मद हुसैन मेमन गरियाबंद, मोहोम्मद शफीक मैनपुर, मनोज अग्रवाल सारंगगढ़, मनोज साहू नयापारा, मोहोम्मद अमिन जगदलपुर, बाबूलाल अग्रवाल सारंगगढ़, मोहन साहू नयापारा, महावीर अग्रवाल रायपुर, विजय साधवानी नयापारा, बृजेश शर्मा दुर्ग, विकास जैन धमतरी, मो. इश्तिाक मेमन, शब्बीर बरबटिया जगदलपुर, विजय अग्रवाल धमतरी, भंवरलाल खत्री जगदलपुर, दीनदयाल अग्रवाल अकलतरा, वीरा सिंह भिलाई, सुरेश कुकरेजा भिलाई, अशोक दुबे भिलाई को आरोपी बनाने हेतु दाखिल याचिका पर सुनवाई पश्चात चार सप्ताह में जवाब देने हेतु नोटिस जारी किया गया है.