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सोनिया को अमरीकी कोर्ट का समन

न्यूयॉर्क: एक सिख संगठन की शिकायत पर अमरीका की एक संघीय अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को समन जारी किया है. सोनिया गांधी के नाम पर यह समन साल 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों में कथित तौर पर शामिल पार्टी नेताओं का बचाव करने के लिए जारी किया गया है.

अमेरिकी मानवाधिकार संगठन सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) और 1984 दंगों के अन्य पीड़ितों ने मंगलवार को न्यूयॉर्क की ‘यूएस इस्टर्न डिस्ट्रिक कोर्ट’ में एक याचिका दायर कर सोनिया गांधी के खिलाफ मुआवजे और दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की है.

सिख फॉर जस्टिस के वकील गुरपतवंत एस. पन्नू के अनुसार, संघीय नियमों के तहत सोनिया गांधी को सम्मन देने और उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए 120 दिनों का समय है. गांधी वर्तमान समय में चिकित्सा जांच के लिए अमेरिका में मौजूद हैं.

अमरीकी कानूनों एलियन टॉर्ट क्लेम्स एक्ट (एटीसीए) और टॉर्चर विक्टिम प्रोटेक्शन एक्ट (टीवीपीए) के तहत दायर याचिका में गांधी पर 1984 की हिंसा में कथित तौर पर शामिल कांग्रेसी नेताओं कमलनाथ, सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर और कुछ अन्य नेताओं को संरक्षण देने का आरोप है.

गांधी के खिलाफ एक 27 पृष्ठों की शिकायत में कहा गया है कि एक नवंबर और चार नवंबर 1984 के बीच सिख समुदाय के 30,000 लोगों निशाना बनाया गया. उनको यातना दी गई, दुष्कर्म किया गया और हत्याएं की गईं. अपराधियों को सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी ने संगठित और निर्देशित किया.

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