2जी घोटाला: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिकाएं
नई दिल्ली | एजेंसी: सर्वोच्च न्यायालय ने कॉरपोरेट हस्तियों की ओर से दायर कई सारी याचिकाएं मंगलवार को खारिज कर दी. इन याचिकाओं में 11 अप्रैल, 2011 के उस आदेश को वापस लेने की मांग की गई थी, जिसमें 2जी मामलों की सुनवाई कर रही विशेष सीबीआई अदालत के आदेशों के खिलाफ किसी भी याचिका पर विचार करने से दिल्ली उच्च न्यायालय को रोक दिया गया था.
ये याचिकाएं शाहिद बलवा, विनोद गोयनका, राजीव अग्रवाल, आसिफ बलवा और रविंदर कुमार चंदोलिया की ओर से दायर की गई थीं. चंदोलिया पूर्व संचार मंत्री ए. राजा का पूर्व सहयोगी है.
याचिकाएं खारिज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जी.एस. सिंघवी और न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन की पीठ ने कहा कि 11 अप्रैल, 2011 के आदेश के साथ छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है और यह जनता के व्यापक हित में होगा साथ ही आरोपियों के भी हित में होगा, क्योंकि सुनवाई बगैर किसी बाधा के दैनिक आधार पर जारी रहेगी.
न्यायालय ने जांच की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाने वाली निगरानी पर दिशानिर्देश तय करने की याचिका भी खारिज कर दी. न्यायालय ने कहा कि निगरानी केवल सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही जांच की हो रही है, 2जी मामले की सुनवाई की निगरानी नहीं हो रही है.
उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 11 अप्रैल, 2011 के अपने आदेश में कहा था, “हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि विशेष सरकारी वकील की नियुक्ति या सहायक वकील की नियुक्ति के बारे में आपत्ति या सुनवाई की प्रगति रोकने संबंधित कोई याचिका केवल इस न्यायालय में दायर की जा सकती है और कोई दूसरा न्यायालय ऐसी किसी याचिका पर विचार नहीं करेगा. सुनवाई दैनिक आधार पर जारी रहेगी.”