छत्तीसगढ़बिलासपुर

आलोक अग्रवाल के खिलाफ अभियोग पत्र

बिलासपुर | संवाददाता: एंटी करप्शन ब्यूरों ने सोमवार को आलोक अग्रवाल के खिलाफ अभियोग पत्र दायर कर दिया है. 30 मई को विवेचना पूरू होने के बाद शासन ने 6 जून को अभियोग पत्र दायर करने की अनुमति दे दी थी.

प्रकरण की जांच कि लिये राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों सेबी, बाम्बे स्टाक एक्सचेंज, इन्फोर्समेंट एजेंसी, सीबीआई, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, राष्ट्रीकृत बैंको से मदद ली गई.

जांच से साबित हुआ कि आलोक अग्रवाल तथा उसके परिवार वालों के पास 31.40 करोड़ की अनुपातहीन संपत्ति थी. जांच में यह भी साबित हुआ कि आलोक अग्रवाल के पिता राधेश्याम अग्रवाल, माता पुष्पा देवी अग्रवाल तथा पत्नी अलका अग्रवाल ने भी साजिश कर संपत्ति को खपाने में मदद की थी परन्तु उनके उम्र को देखकर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है. उन्हें कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है.

उल्लेखनीय है कि 30 दिसंबर 2014 को आलोक अग्रवाल के यहां छापा मारकर एंटी करप्शन ब्यूरों ने करोड़ो की अनुपातहीन संपत्ति जबत की थी. आलोक अग्रवाल खारंग जलाशय, जल संसाधन विभाग में कार्यपालन यंत्री के पद पर पदस्थ थे.

उऩके खिलाफ भ्रष्ट्राचार की शिकायत मिलने पर 13 स्थानों पर छापेमारी की गई थी.

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